Jalandhar

अदालत ने सुरिंदर मक्कड़ के हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा, मक्कड़ और उनके भाई को आई धमकी

जालंधर की जिला एवं सत्र अदालत ने करीब 35 साल पुराने जालंधर के कारोबारी सुरिंदर सिंह मक्कड़ की हत्या के मामले में लुधियाना के आतंकी सतिंदरजीत सिंह उर्फ मिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आज दोपहर से पहले कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी मिंटू को दोषी करार दे दिया था और सजा पर फैसला बाद दोपहर से लिए पेंडिंग रख लिया था। अब कोर्ट ने हत्या और टाडा के तहत आतंकी मिंटू को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है।

पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ के भाई सुरिंदर सिंह मक्कड़ की घर पर ही मिंटू ने अपने 3 साथियों के साथ गोलियां मारकर हत्या की थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में केस लड़ रहे एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेव ने कहा कि सुरिंदर सिंह मक्कड़ की हत्या में सतिंदर सिंह के साथ शामिल आतंकियों हरदीप सिंह विक्की, हरविंदर सिंह और पलविंदर सिंह पहले ही मौत हो चुकी है। अब सिर्फ कोर्ट ने सजा सिर्फ मिंटू को सजा हुई है।

 

जालंधर में खालिस्तानी आतंकी सतिंदरजीत सिंह उर्फ मिंटू को कोर्ट द्वारा दोषी करार देते ही पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ और भूपिंदर सिंह मक्कड़ को धमकी भरी कॉल आई है।

पूर्व विधायक और उनके भाई ने कहा कि किसी अनजान नंबर से उन्हें काल आई। कॉल करने वाला कोई नहीं, बल्कि नाभा जेल में बैठा आतंकी सतिंदरजीत सिंह मिंटू था। उन्होंने कहा कि मिंटू ने धमकी दी है कि जेल की दीवारें अब उसे रोक नहीं पाएंगी। वह जल्द जेल से बाहर आकर दोनों भाइयों का भी वही हाल करेगा जो सुरिंदर का किया था।

पूर्व विधायक मक्कड़ ने कहा कि उन्हें बब्बर खालसा के आतंकियों से भी धमकियां मिली हैं। जैसे-जैसे सजा का समय नजदीक आ रहा था उन्हें ऐसी कॉल्स आनी शुरू हो गई थीं। मक्कड़ ने कहा कि पहले पेशी के दौरान या फिर उससे पहले धमकी भरी कॉल आती थीं। अब तो लगातार ही धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है।

सरबजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि बब्बर खालसा के आतंकी उन्हें केस से पीछे हटने के लिए धमका रहे हैं। लेकिन वह नहीं माने अब इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने कई बार केस से अपने हाथ पीछे खींचने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा।

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