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अब चाईना डोर बेचने व ख़रीदने वालों पर होगा मामला दर्ज – पुलिस कमिश्नर

जालंधर, एच एस चावला।

पुलिस कमिश्नर जालंधर डा. एस भूपति ने महानगर में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है जोकि बसंत पंचमी तक जारी रहेंगे। धारा 144 चाईना डोर के बढ़ रहे आतंक को देखकर लगाई गई है। जिसमें अब चाईना डोर बेचने वालों के साथ साथ ख़रीदने वालों पर भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए है।

पुलिस कमिश्नर डा. एस भूपति ने कहा कि इस मामले में आम जनता को भी पुलिस का सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी चाईना डोर से पतंग उड़ाते दिखाई दे तो तुरंत उसके बारे में पुलिस को सूचित किया जाए, जिसके बाद पुलिस द्वारा चाईना डोर से पतंग उड़ाने वालों पर भी कारवाई की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर डा. एस भूपति ने कहा कि अब तक इसका उलंघन करने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी करवाई करते हुए अभी तक 11 FIR दर्ज की गई हैं तथा चाइना डोर के 519 गट्टू बरामद किये जा चुके हैं। इसलिए जनता से भी अनुरोध है कि इस खतरनाक चाइना डोर का उपयोग न करते हुए बसंत पंचमी का त्यौहार ख़ुशी से मनाएं और अपने साथ-साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

पुलिस कमिश्नर डा. एस भूपति ने कहा कि आए दिन इस चाइना डोर की चपेट में दोपहिया वाहन सवार लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं इसके साथ साथ पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आ कर घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सबके मद्देनजर अब चाइना डोर बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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