
पंजाब भर में लोगों को अब जन्म/मौत सर्टिफिकेट लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना होगा बल्कि घर बैठे फोन पर ही सर्टिफिकेट की साफ्ट कापी मिलेगी। हाल ही में ई सेवा केन्द्र सिस्टम में बदलाव किया गया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने तकनीकी मैनेजर दिनेश गौतम ने समूह डिप्टी कमिश्नर आफ प्रबंधक सैक्ट्री को पत्र नंबर डीजीआर-पीएसईजी/34/2021-टेक्नीकल डीजीआर पार्ट(2)/ई-385668/4979-4980 जारी कर तबदीलियों के बारे में पत्र जारी किया है।
8 अक्टूबर के बाद नए नियम के अनुसार जीरो कापी जो सरकार की तरफ से जन्म व मौत की सर्टिफिकेट कापी मुफ्त दी जाती थी,अब वह भौतिक हस्ताक्षर व होलोग्राम की जरूरत नहीं है बल्कि डिजिटल हस्ताक्षर सहित जन्म/मौत की कापी आवेदक को मोबाइल फोन पर घर बैठे प्राप्त होगी।
विभाग की ओर से जारी नए पत्र के अनुसार सबसे पहले आवेदक को जन्म और मौत का सर्टिफिकेट मोबाइल फोन पर घर बैठे ही प्राप्त होंगे जबकि बाकी नियम पहले जैसे ही है जो कि आवेदक को जन्म और मौत का सूचना फार्म खुद भर कर संबंधित लोकल रजिस्टर जिसमें एएनएम/हस्पताल /म्युनिसिपल काउंसिल को जमा करवाना होगा जिसमे परिवार का विवरण, माता और पिता का पता, और उनकी क्वालिफिकेशन का विवरण शामिल है और फार्म 21 दिन के भीतर ही जो मोबाइल नंबर आवेदक द्वारा फार्म पर भरा होगा या ईमेल आईडी दी होगी उस पर सर्टिफिकेट डाऊनलोड करने संबंधी एसएमएस के जरिए वैब लिंक भेजा जाएगा जिसके जरिए सर्टिफिकेट सीधे तौर पर प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा ई सेवा पोर्टल htts/ewapunjab.gov.in पर मौजूद डाउनलोड यूअर सर्टिफिकेट के आपशन के जरिए आवेदक अपने सर्टिफिकेट को डाऊनलोड करके प्रिंट निकाल सकता है।