Jalandhar

हाई कोर्ट ने जालंधर के एसएसपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

हाई कोर्ट ने जालंधर के एसएसपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर को फटकार लगाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फटकार धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की असंवेदनशीलता को लेकर लगाई गई है. मामले में तीसरी बार हाईकोर्ट पहुंचे पिता-पुत्र ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा- एसएसपी को पिता-पुत्र को 5-5 हजार रुपए जुर्माना अपनी जेब से देना होगा।

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